हरदा: मादक पदार्थ गांजा तस्करी के आरोपी गोलू उर्फ ओमप्रकाश पिता जगदीश उम्र 34 निवासी सरस्वती शिशु मंदिर के पास सिराली जिला हरदा को विशेष न्यायालय हरदा द्वारा 2 साल का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया
अपर लोक अभिजक सुखराम बामने ने बताया कि पुलिस थाना सिविल लाइन हरदा के अपराध क्रमांक 374/19 अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट 1985 आरोपी गोलू उर्फ़ ओमप्रकाश कहार को विशेष न्यायालय हरदा द्वारा 2 वर्ष का कारावास एवं ₹5000 के दर्शन से दंडित किया l
दिनांक 15 :11 :19 को आरोपी मसनगांव तरफ से हरदा की ओर आते हुए मादक पदार्थ गांजा अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर ले जा रहा था तभी पुलिस ने कड़ोला नदी के पास घेरा बंदी कर पकड़ा और आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना कर चालान विशेष न्यायलय हरदा मै पेस कर प्रकरण न्यायलय मै चला l
आज दिनांक को विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने द्वारा की गई।
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