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Harda Big News: आर्म्स एक्ट के आरोपी को दो वर्ष का सश्रम करावास एवं 1000रु का अर्थदण्ड !

हरदा। न्यायालय जेएमएफसी टिमरनी द्वारा आर्म्स एक्ट के आरोपी योगेश भाटी पिता जमना प्रसाद भाटी निवासी ग्राम सोडलपुर थाना टिमरनी को दो वर्ष सश्रम करावास एवं 1000 /-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दिनांक को दिनांक 28/08/23 को आरोपी योगेश भाटी के विरुद्ध थाना टिमरनी पर अपराध क्रमांक 509/23 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था ।
उक्त मामले की गंभीरता से विवेचना कर आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 8/10/23 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र क्रमांक 551/23 पेश किया गया था तथा प्रकरण की सुनवाई के दौरान भी थाना टिमरनी द्वारा प्रभावी तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए,जिससे मामले में आरोपी को अंतिम रूप से सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया ।

उक्त आरोपी को अंतिम रूप से दंडित कराने में तात्कालिक थाना प्रभारी सुशील पटेल एवं विवेचना अधिकारी उनि अमित भारद्वाज,सउनि राजेश रघुवंशी,महेंद्र रघुवंशी एवं आरक्षक अरविंद पहाडे की विशेष भूमिका रही है। जिन्हें पुलिस अधीक्षक हरदा द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

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