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Harda Big News: 15 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 की सजा, सिराली थाना क्षेत्र का मामला

हरदा। जिले के सिराली थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने मिलकर एक नाबालिग को अगवा कर खेत में ले गए फिर उन्होंने बारी बारी से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।उक्त नाबालिग के साथ हुई घटना के बाद ग्रामीणों ने हरदा के तात्कालीन एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की थी। उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिराली पुलिस ने उत्कृष्ट विवेचना की थी। और आज पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया।

विशेष न्यायालय (पॉस्को एक्ट) ने गुरुवार को 2020 में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। तीनों आरोपियों को धारा-376 डी में 20-20 साल के सश्रम कारावास एवं धारा-366 में पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पैरवीकर्ता एडीपीओ जतिन दुबे ने बताया कि 19 नवंबर 2020 को सिराली थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय बालिका के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने लड़की को तलाशा। उसने बताया कि गांव के रहने वाले आरोपी दुर्गेश मीणा से उसकी दोस्ती थी।

18 नवंबर 2020 को दुर्गेश पिता रामकिशन मीणा (21) का चचेरा भाई अभिषेक पिता सत्यनारायण मीणा (25) घर के पीछे बाड़ी में आए। उन्होंने मुझे मोबाइल देकर बोला कि दुर्गेश को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रात करीब 10 बजे उससे बात हुई तो।
उसने रात एक बजे पीछे बाड़ी में मिलने को कहा। रात में दरवाजे में सांकल बजी तो लगा दुर्गेश होगा।

बाहर आकर देखा तो आनंद पिता सखाराम मीणा (24) खड़ा था। मैंने दुर्गेश का पूछा तो उसने मेरा मुंह दबा दिया और पुलिया के पास ले गया। यहां दुर्गेश और दोनो ने दुष्कर्म किया और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने दुर्गेश मीणा, आंनद एवं अभिषेक को धारा 376 डी का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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