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Harda : पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को मिली आजीवन कारावास की सज़ा

हरदा: वर्ष 2025 के अपराध FIR Number 58/25 ,धारा 103(1) BNS दिनांक 09.02.25 थाना टिमरनी, जिला हरदा में केस दर्ज था। उक्त मामले में आरोपी तेजा पिता गुल्लू ओझा उम्र 36 वर्ष निवासी लाइन पार टिमरनी द्वारा अपनी पत्नी रीना उम्र 32 वर्ष के साथ बिना बताए घर से कहीं चले जाने की बात को लेकर दिनांक 09.02.25को मारपीट कर दरांती से प्राणघातक चोट पहुचाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और मौके से फरार हो गया था l

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पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत विवेचना करते हुए सभी साक्ष्य संकलित कर चालानी कार्यवाही की गई थी जिसमे विचारण पूर्ण करते हुए श्रीमान जिला सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद रघुवंशी के द्वारा आरोप सिद्ध पाया जाने से आरोपी तेजा ओझा को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है l

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी संजय गौर द्वारा की गई थी l विवेचक उप निरीक्षक उदयराम सिंह चौहान थाना टिमरनी द्वारा की गई थी l