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हरदा: विधायक डॉ दोगने ने किसानो के विभिन्न मुद्दे विधानसभा में उठाए।

हरदा :- हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना, नर्मदा परिक्रमा पथ निर्माण कार्य एवं शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति नियम के संबंध में प्रश्न किया।

हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा सर्वप्रथम प्रश्न किया गया कि तवा परियोजना अंतर्गत हरदा जिले की वाटर कोष एवं सिंचाई नालियों को ऊपरी छोर के दबंग लोगों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है। जिसके कारण निचली छोर के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की कुल कितनी शिकायते विभाग को प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई है व प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई एवं विभाग द्वारा व्यवस्था को दुरुस्त करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं। तवा परियोजना की अधिकांश उपशाखाओ में गेट नहीं होने से दबंग लोगों द्वारा मनमाने तरीके से ओवर साईज कुलावे एवं खुली नालियों द्वारा पानी लेकर व्यर्थ बर्बाद किया जाता है।

इस व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग फसल हेतु तवा डेम से पूरा पानी कमांड क्षेत्र हेतु छोड़ा जा रहा है परंतु रकबा कम क्यों ऐलान किया जाता है। मूंग फसल हेतु नीचले छोर के किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके इसके लिए विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की जावेगी। जिस पर जल संसाधन मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि जी नहीं नेहरो के निचले छोर के किसानों को पानी नहीं मिलने के संबंध में रवि सिंचाई 2025 के दौरान 20 शिकायत प्राप्त होने के उपरांत शिकायतों का निराकरण किसानो की आपसी सहमति से कर, निचली छोर तक पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाना प्रतिवेदित है। जी नहीं मैदानी अमले द्वारा आवश्यकता अनुसार पुलिस की सहायता ली जाकर व्यवस्था बनाई जाना प्रतिवेदित है।

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रवि सिंचाई उपरांत तवा डैम में पानी की उपलब्धता अनुसार तथा जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ग्रीष्मकालीन मूंग हेतु रकबा का ऐलान किया जाना प्रतिवेदित है। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में निर्णय अनुसार ग्रीष्मकालीन मूंग हेतु ऐलान रकबा अनुसार विभाग द्वारा ओसराबंदी एवं सतत निगरानी की जाकर किसानों को निचले छोर तक पर्याप्त पानी पहुंचाने हेतु प्रयास किये जाना प्रतिवेदन है। इसके पश्चात विधायक द्वारा प्रश्न किया गया कि हरदा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने किसानों को प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना अंतर्गत पात्र किसानों के नाम जोड़ने की क्या कोई योजना प्रचलन में है। यदि हां तो कब से किसानों के नाम जोड़े जाएंगे, यदि नहीं तो इसका कारण स्पष्ट करें। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना अंतर्गत किसानों के नाम जोड़ने के क्या नियम व शर्ते हैं, विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावे।

जिस पर राजस्व मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि हरदा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 27344 कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है जिसकी समस्त जानकारी https://pmkisan.gov.in पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु कृषक पी.एम. किसान पोर्टल पर कियोस्क के माध्यम से एवं पटवारी के माध्यम से स्वयं पंजीयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। पी.एम. किसान पोर्टल पर पात्र हो जाने के पश्चात कृषक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु पात्र हो जाते हैं। पात्र हितग्राहियों के द्वारा सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इसके पश्चात यह प्रश्न किया गया कि पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम व सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा नर्मदा पथ बनाए जाने की बात कही जाती रही है।

क्या वर्तमान में नर्मदा किनारे पैदल यात्रियों के लिए नर्मदा पथ बनाए जाने की कोई योजना बनाई गई है अथवा प्रचलन में है क्या, यदि हां तो योजना की वर्तमान स्थिति क्या है व नर्मदा पथ का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा, समय सीमा बताएं। यदि नहीं तो इसका क्या कारण है, स्पष्ट करें क्योंकि मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त प्रश्न के संदर्भ में राज्य मंत्री संस्कृति विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि नर्मदा पथ बनाने की वर्तमान में कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है। इसके पश्चात प्रश्न किया गया कि शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने के क्या-क्या नियम व प्रावधान है। क्या अतिथि शिक्षक शासकीय स्कूल में कार्य करते हुए राजनेतिक पद व राजनेतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हां तो कारण स्पष्ट करें, यदि नहीं तो ऐसा कृत्य करने वाले अतिथि शिक्षको पर क्या कार्यवाही की जावेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा जवाब दिया गया के शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का नहीं अपितु शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। अतिथि शिक्षक शासकीय स्कूल में कार्य करते हुए राजनेतिक पद व राजनेतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ऐसा करने वाले अतिथि शिक्षकों की शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जाती है इसके साथ ही विधायक डॉ. दोगने द्वारा सदन में याचिका प्रस्तुत कर हरदा-खंडवा मार्ग पर स्थित अजनाल नदी पर नवीन पुल निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की गई।