हरदा : प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में मौलिक कर्तव्य जागरूकता सप्ताह के तहत बुधवार को हरदा डिग्री महाविद्यालय, हरदा में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न हुआ। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री राठौर ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में बताते हुये कहा कि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। उन्होने बताया कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन उपरांत 10 मौलिक कर्तव्य संविधान प्रतिस्थापित किये गये। नागरिकों के द्वारा अपने मौलिक कर्तव्यों के पालन से ही हमारे गणतंत्र की नींव सुदृढ़ होगी। श्री राठौर ने मोटर यान अधिनियम, सायबर अपराध तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
सुश्री अपर्णा लोधी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया कि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है जिसमें समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, देहिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों के साथ संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य भी बताये गये है। उन्होने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्प लाईन नंबर 15100 के बारे में भी बताया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री गिरीश सिंहल व पैरालीगल वालंटियर वंदना मालवीय, कंचना, ज्योति तिवारी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे।
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