हरदा । तहसीलदार के नामांतरण आदेश के बावजूद सहज रूप से आवेदक को बी 1 नकल मिलने संबंधी मुख्यमंत्री की मंशा पर हरदा में पानी फेरा जा रहा है। विभाग के डायवर्सन विभाग के कर्ता धर्ता बिना भेंट लिए आवेदक को नकल सौंपने में आनाकानी कर रहे हैं।
हरदा के व्यवसायी कितिन अग्रवाल की पत्नी श्रुति अग्रवाल के नाम अभिषेक ग्रीन वैली के एक नामांतरण आदेश तहसीलदार द्वारा पारित करने और हल्का पटवारी , डायवर्शन आरआई, नजूल को रिकार्ड दुरुस्त कर संशोधित प्रविष्टि के साथ प्रस्तुत करने संबंधी आदेश के बावजूद आवेदक को बी1 नकल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
सूत्रों की मानें तो इन दिनों विभाग में दलाल सक्रिय हैं। जिनके माध्यम से राशि का लेनदेन कर प्रकरण की नकल दी जाती है। दलाल के माध्यम से राशि लेने के चलते सम्बंधित भी डायरेक्ट ट्रेस होने से बचे रहते हैं।
आला अधिकारी की नाक के नीचे राजस्व विभाग में चोरी छिपे जारी लेनदेन से मप्र शासन के सुशासन के संदेश की धज्जियां उड़ रही हैं।
कितिन अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री ऑनलाइन पर इस आशय की शिकायत पूर्व में भी की गयी थी । इस शिकायत क्रमॉंक 21330460 को बिना शिकायतकर्ता की सहमति संतुष्टि के बंद कर दिया गया। कितिन अग्रवाल के मुताबिक वे फिर से 181 पर शिकायत दर्ज कराएंगे ।
– क्या है तहसीलदार का आदेश
(आदेश दिनांक 19/06/2023)
(म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 (4) के अंतर्गत )
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमति श्रुति अग्रवाल पत्नी कितिन अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड क्रमांक 05 नरसिंह वार्ड हरदा, तह. हरदा जिला हरदा (म.प्र.) के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि ग्राम खेडीमेहमूदाबाद स्थित परि भूमि ख.न. 104/1/1, 104/9/1, 104/13 एवं 105 में से 1250 वर्गफुट या 116.171 वर्गमीटर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP15002023A11927348 के माध्यम से दिनांक 02/06/2023 से विक्रेता मेसर्स अभिषेक ग्रीन वेली कालोनी हरदा श्री प्रमोद कुमार करोड़े आ. लखनलाल करोड़े निवासी 26 देवी अहिल्या बाई वार्ड हरदा, तह. हरदा जिला हरदा (म.प्र.) से क्रय करने से उक्त भूमि का नामान्तरण आवेदिका के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया है।
प्रकरण दर्ज किया जाकर ईश्तहार का प्रकाशन किया गया। नियत दिनांक तक कोई दावा या आपत्तीया प्राप्त होना नही पाई गई। आवेदकगणों के शपथ पूर्वक कथन अंकित किये गये। हल्का पटवारी / रा. निरीक्षक डायवर्सन से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदाकगणों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार किया जाकर आवेदिका श्रीमति श्रुति अग्रवाल पत्नी कितिन अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड क्रमांक 05 नरसिंह वार्ड हरदा, तह, हरदा जिला हरदा (म.प्र.) के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि ग्राम खेडीमेहमूदाबाद स्थित परि. भूमि ख.न. 104/1/1, 104/9/1, 104/13 एवं 105 में से 1250 वर्गफुट या 116.171 वर्गमीटर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP 15002023A11927348 के फेस 2, भूखंड 143 माध्यम से दिनांक 02/06/2023 से विक्रेता मेसर्स अभिषेक ग्रीन वेली कालोनी हरदा श्री प्रमोद कुमार करोड़े आ. भू-199 लखनलाल करोड़े निवासी 26 देवी अहिल्या बाई वार्ड हरदा, तह. हरदा जिला हरदा (म.प्र.) से क्रय किये जाने से क्रेता के नाते अभिलेख में आवेदिका का नाम दर्ज कर अभिलेख दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है।
आदेशानुसार हल्का पटवारी / राजस्व निरीक्षक डायवर्सन हरदा / राजस्व निरीक्षक नजूल हरदा/ राजस्व अभिलेख दुरुस्त कर संशोधित प्रविष्टि पालन के साथ प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 19/06/2023 को मेरे द्वारा बोलकर टक्कण कराया गया खुले न्यायालय पढ़कर सुनाया गया मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से पारित किया गया है।
इस शिकायत के सम्बंध में जब डायवर्सन आरआई पाराशर के मोबाइल नम्बर पर 91 90092 23100 सम्पर्क किया गया तो.उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था।

