नर्मदापुरम.जिले के थाना पथरोटा पुलिस थाना अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया की आरोपी राजेश ने 17 वर्षीया नाबालिग के साथ 15 दिसंबर 2021 को उसकी सहमति के बिना गलत काम किया था।
इंदौर खंडवा में किराए के कमरे में लेकर रखा
20 दिसंबर को वह उसे बहला- फुसलाकर इन्दौर एवं खंडवा भी ले गया। किराए के कमरे में रखा, उसके साथ कई बार गलत काम किया। माता-पिता की रिपोर्ट पर थाना पथरोटा पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। बयान के आधार पर अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार किया। विवेचना उपरांत उसके खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश हुआ। साक्ष्य तथा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को पीड़िता के साथ गलत काम करने के अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भेदी ने की।

