मकड़ाई समाचार हरदा। जिले का बहुचर्चित रिज्गॉव आदिवासी युवक की हत्या मामले में आरोपी सचिन पिता रीडणल जाट उम्र 22 साल निवासी रिजगांव की जमानत प्रथम जिला सेसन न्यायलय से ख़ारिज की विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया की बिगत दिनों दिनांक 27.08.22 को किराना दुकान पर मृतक सत्यनारायण कलम पिता देवीसिंह उम्र 40 साल आरोपी बृजेश की दुकान पर गया था वहा आरोपी और मृतक का विवाद हो गया था। उसके दूसरे दिन सत्यनारायण कलम का शव एक खेत मे मिला उसके बाद मृतक के पिता देवीसिंह ने रात को हुए झगड़े के आधार पर आरोपीगणों पर शंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट हंडिया थाना मे दर्ज कराई। पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 206/22 अंतर्गत धारा 302,294,452,506 /34 आईपीसी तथा एस सी /एस टी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना मे लिया और दिनांक 08.09.22 को आरोपी सचिन जाट को गिरफ्तार किया था।
आज उसकी जमानत पर प्रथम जिला सत्र न्यायधीश राजेंद्र सिंग ठाकुर की अदालत मे सुनवाई हुई शासन की और से शासकीय अधिवक्ता सुखराम बामने ने जमानत आवेदन पर विरोध किया और कहा की मामला गंभीर प्रकृति का है ऐसे मे जमानत का आरोपी को नहीं दिया जाना चाहिए। आरोपी और शासन के अधिवक्ता की बहस के बाद प्रथम जिला सत्र न्यायधीश राजेंद्र सिंग ने आरोपी सचिन जाट की जमानत निरस्त कर दी।

