हरदा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा किये जाने के परिपेक्ष्य में जिले के विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन तथा लोक हित को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संबंधित विधानसभा क्षेत्र हरदा व टिमरनी की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अर्थात 5 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
जारी आदेश अनुसार विधानसभा क्षेत्र 135 हरदा में अनुविभागीय दण्डाधिकारी हरदा एवं विधानसभा क्षेत्र 134 टिमरनी के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी टिमरनी तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिये अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी |