ब्रेकिंग
खिरकिया: गोलमाल है भाई सबकुछ गोलमाल ! बबन राव नामक व्यक्ति की नियुक्ति बनी दो विभागों के लिए पहेली, ... अजब गजब - नवविवाहिता पत्नि मायके से प्रेमी संग भागी, पति बोला मै खुशकिस्मत हूं मरने से बच गया हरदा: राम जानकी मंदिर रनआई कला में मंदिर समिति की 30 एकड़ जमीन की सार्वजनिक नीलामी हो, तीन साल से भग... हरदा शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, पार्क सौन्दर्यीकरण के कार्य कराएं:  ग्रामीण पहुँच मार्गों ... हरदा: कलेक्टर श्री जैन ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं, जमीन से जुड़े मामले ज्यादा आए Harda news: कर्मचारियों के सभी भुगतान, क्रमोन्नति, पदोन्नति समय पर सुनिश्चित हों- कलेक्टर श्री जैन हरदा: हरीश चौधरी और जीतू पटवारी आयेंगे आज हरदा जिले के करताना सिपाही बनते युवक के तेवर बदले दहेज मेंमांगे 30 लाख, मांग पूरी न होने पर सगाई तोडने की धमकी Aaj ka rashifal: आज दिनांक 17 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हरदा: वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय धर्मेंद्र चौबे को भास्कर परिवार और स्थानीय पत्रकारों के द्वारा नगर पाल...

Harda News : विधानसभा निर्वाचन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा |

हरदा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा किये जाने के परिपेक्ष्य में जिले के विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन तथा लोक हित को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संबंधित विधानसभा क्षेत्र हरदा व टिमरनी की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अर्थात 5 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

- Install Android App -

जारी आदेश अनुसार विधानसभा क्षेत्र 135 हरदा में अनुविभागीय दण्डाधिकारी हरदा एवं विधानसभा क्षेत्र 134 टिमरनी के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी टिमरनी तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार-प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिये अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी |