Harda News: जन्म मृत्यु पंजीयन के संबंध में खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे, 24 को खिरकिया, 25 को हरदा व 26 जुलाई को टिमरनी में लगेंगे शिविर
हरदा : जन्म मृत्यु पंजीयन के संबंध में सी.आर.एस. रिवेम्पड पोर्टल के संबंध में खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है। संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला योजना अधिकारी सुश्री रजनी वर्मा ने बताया कि जन्म मृत्यु पंजीयन के संबंध में जनपद स्तरीय प्रशिक्षण 24 जुलाई को जनपद पंचायत खिरकिया में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जनपद पंचायत हरदा में 25 जुलाई व जनपद पंचायत टिमरनी में 26 जुलाई को प्रशिक्षण आयोजित होगा। यह एक दिवसीय प्रशिक्षण दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत सचिवों को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधित अधिनियम 2023 एवं सी.आर.एस. रिवेम्पड पोर्टल के संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही पोर्टल पर कार्य करने में आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश भोपाल के मास्टर ट्रेनर एवं सांख्यिकी अन्वेषक श्री संजय सोनी द्वारा दिया जाएगा।
जन्म प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य हुआ, नवीन पोर्टल पर ऑनलाइन जन्म प्रमाण-पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध –
जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा, जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण-पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा। संशोधित अधिनियम-2023 के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा म.प्र. के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन मे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये नवीन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से नागरिकगण सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल बहुत ही सरल और यूजर फ्रेंडली है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा सुरक्षित भी रहेगा।