ब्रेकिंग
Ladli bahna: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाडली बहनों के खाते में राशि अंतरित की टिमरनी: एस.डी.ई.आर.एफ. ने टिमरनी फॉरेस्ट डिपो में आम नागरिकों को दिया नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण Harda: पुलिस, राजस्व व खनिज विभाग का दल अवैध उत्खनन रोकने की कार्यवाही करें! कलेक्टर श्री जैन ने बैठ... लव जिहाद हंडिया : 16 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया 27 साल का अफराज, भेरूंदा में पकड़ाया, ... हरदा: छिदगांव मेल में बांस मेला व प्रदर्शनी सम्पन्न, कलेक्टर श्री जैन बोले बांस उत्पादों के विक्रय क... हरदा: बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग नियमित रूप से की जाए! कलेक्टर श्री जैन ने बैठ... हंडिया: हरदा में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को लेकर हंडिया में भाजपा ने बैठक कर बनाई रणनीति, क्या बोले... Sirali: असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में मूर्तियों को किया खंडित सिराली पुलिस ने FIR दर्ज की! आरोपिय... मगरधा: गरीब आदिवासियों को मालगुजार ने वर्षों पहले रहने खाने को दी जमीन , अब मालगुजार की चौथी पीढ़ी न... हंडिया: हंडिया की नालियों में नहीं हंडिया की सड़कों पर बहता है गंदा पानी।पुख़्ता इंतजाम नहीं होने से ...

Harda/Sirali: मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले सिराली थाना क्षेत्र के एक आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार का जुर्माना

हरदा : मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले एक आरोपी जितेंद्र उर्फ जित्तू योगी पिता रमेशचंद्र योगी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बंदीमुहाड़िया थाना सिराली को विशेष न्यायालय हरदा द्वारा 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया

अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि दिनांक 09.09 2015 को तत्कालीन उपनिरीक्षक राम प्रसाद कवरेती को मुखबिर सुचना के माध्यम से पता चला था कि भैरव मंदिर इंदौर रोड हरदा के पास एक व्यक्ति सफेद रंग के नायलॉन के बैग में 4 किलो मादक पदार्थ गांजा लेकर जा रहा है l

- Install Android App -

तत्काल उप निरीक्षक राम प्रसाद कवरेती ने वरिष्ठ अधिकारी को सुचना देकर पुलिस टीम और दो स्वतंत्र साक्षी के साथ घटनास्थल रवाना हो गये और आरोपी की घेराबंदी कर उसको पकड़ लिया और उससे पूछताछ की गई उसकी जामा तलासी लेने पर पता चला कि उसके पास नायलॉन के बैग में 4 किलो मादक पदार्थ गांजा निकला l उप निरीक्षक राम प्रसाद कवरेती ने घटना स्थल पर जो दो स्वतंत्र साक्षी जो साथ लेकर गये थे उनके समक्ष विवेचना कार्यवाही की और थाना आकर असल अपराध क्रमांक 614/15 अंतर्गत दर्ज किया l
अभियोजन ने इस मामले मै 9 गवाहो की गवाही कराई और 31 दस्तावेज प्रदर्श कराये l आरोपी ने भी दो बचाव साक्ष्य दिए l अभियोजन का मामला न्यायलय ने सही पायाl अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने न्यायलय से मांग की कि वर्तमान मै युवाओं को गांजे जैसे नसे मै धकेला जा रहा है ऐसे आरोपी को सख्त सजा दी जाये l

विशेष न्यायालय हरदा द्वारा दिनांक 25.01.24 आरोपी जितेंद्र उर्फ़ जित्तू योगी को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(बी)(2) बी के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया और आरोपी को जेल भिजवा दिया* l