खंडवा : खंडवा उपभोक्ता आयोग खंडवा द्वारा दिये गये आदेश के बाद खालवा, छैगांवमाखन व पुनासा तहसील के किसानों को सोयाबीन व गेहूँ फसल की बीमा राशि प्राप्त होगी। इन किसानों को गांव के अन्य कृषकों के साथ फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग के आदेश से इन किसानों को न्याय मिला है। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के मान० अध्यक्ष / न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह एवं मान० सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि खालवा तहसील के ग्राम भडया की बीमा प्रीमियम राशि बैंक ऑफ इंडिया शाखा खारकलों द्वारा काट ली गई, मगर किसान से संबंधित जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई। जबकि खरीफ 2020 के लिए शासन द्वारा फसल बीमा पोर्टल को 09/02/2022 से 19/02/2022 तक पुनः खोला गया था, इस समय में भी बैंक द्वारा किसान की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई, जिस कारण किसान की सोयाबीन फसल का बीमा नहीं हो पाया। अब आयोग के आदेश के बाद किसान को 47440/रू मिलेंगे। इसी प्रकार ग्राम छैगांवमाखन के प्रेमनारायण आ. गंगाराम कुशवाह को खरीफ 2020 व खरीफ 2018 की फसल बीमा राशि के 27000 / रू मिलेंगे। खालवा तहसील के ग्राम राजपुरा बखार के किसान गेंदालाल आ. रामलाल गुर्जर को 30859/ रू, पुनासा तहसील के ग्राम बिजोरामाफी के किसान भवरलाल आ. गजराजसिंह राजपूत को 28141/रू, हरसूद तहसील के राकेश आ. अमरदास राजपूत को 18000/रु तथा खंडवा तहसील के ग्राम मानपुरा कोटा घाट के किसान प्रद्युम्नसिंह आ. रघुनाथसिंह तोमर को 79840/रू मिलेंगे। किसानों को मिलने वाली बीमा राशि के साथ मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 45 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करने पर बैंक द्वारा 6 प्रतिशत ब्याज भी दिया जायेगा।
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