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Khandwa News : हूटर सायरन का क्रय विक्रय एवं उसके उपयोग पर प्रतिबंध, धारा 144 के तहत होगी कार्यवाही

खण्डवा : अपर जिला दण्डाधिकारी श्री के.आर. बड़ोले द्वारा बताया गया कि गुरूपूर्णिमा का पर्व 1जुलाई से 4 जुलाई तक परम्परागत तरीके से मनाया जावेगा। गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान निकटवर्ती महाराष्ट्र राज्य एवं इस जिले के आस पास के अन्य जिलों से लाखों की तादाद में “धुनीवाले दादाजी” के दर्शनार्थ भक्तगण खण्डवा आते है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से ही नगर में रेल एवं सड़क मार्ग से भक्तो एवं श्रद्धालुओं का आगमन प्रारम्भ हो जावेगा। शहरवासियों द्वारा इन भक्तगणों के स्वागत में शहर के मुख्य मार्गों पर भण्डारे एवं प्रसादी वितरण के स्टाल लगाये जाते है। व्यक्तियों/ युवाओं द्वारा भोपू (बिगुल के समान खिलोना) हूटर, सायरन का उपयोग किया जाता है। जिसकी कर्कश आवाज से विक्षोभ उत्पन्न होता है। कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने तथा सामान्य जन की सुरक्षा, असमाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को खतरे आदि की संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए है।

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अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बड़ोले ने

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर 1 जुलाई से 4 जुलाई तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी किये है कि स्थाई / अस्थाई दुकानों पर हाथ ठेला द्वारा फेरी लगाकर भोपू (बिगुल के समान खिलोना) हूटर सायरन का क्रय विक्रय एवं उसके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा । उन्होंने बताया कि शासकीय वाहन एवं कानून व्यवस्था के अन्तर्गत संयोजित वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।