jhankar
ब्रेकिंग
हरदा उप पंजीयक कार्यालय ने अनुविभागीय अधिकारी से राजधानी कालोनी के विकास की अनुमति लिखित प्राप्त की ... हरदा नगरपालिका में रिकॉर्ड जलाने पर विवाद गहराया, CMO की सफाई पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल; निष्पक्... हरदा में सात दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नरवाई जलाना बना मुसीबत - 8 एकड़ मक्का जलकर खाक, इटारसी में भी कलेक्टर की समझाइश के बाद लगी आग ITBP के 65वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने हिमवीरों को दी बधाई, कहा - उनका अदम्य साहस देश के लिए प्र... हंडिया में अतिक्रमण का विस्तार, कार्रवाई का इंतजार! शरद पूर्णिमा पर अस्थमा-दमा के रोगियों को मिलेगी विशेष आयुर्वेदिक औषधि - टिमरनी आज से तीन दिन बंद रहेगी कृषि उपज मंडी अमिताभ बच्चन को जान से मारने की धमकी से मुंबई में हड़कंप, दिलजीत दोसांझ भी निशाने पर फीस के लिए TC और मूल दस्तावेज रोकना गैरकानूनी - राजस्थान हाईकोर्ट

खरे की बैटरी निकली खोटी, वारंटी में नहीं लौटाई, उपभोक्ता फोरम ने दिया नई बैटरी देने का आदेश

हरदा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने उपभोक्ता सेवा में कमी के एक मामले में निर्णय सुनाया है, जिसमें इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन की बैट्री गांरटी अवधि में खराब होने के बाद भी बदलकर नहीं देने के मामले में वाहन कंपनी एआर एमिशन हैदराबाद तेलंगाना और उसके स्थानीय डीलर राजीव खरे पिता रमेशचंद्र खरे, एलबीएस टॉवर, अस्पताल चौक हरदा को नई बैट्री देने या 56 हजार रूपए देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता वंदितसिंह राजपूत ने बताया कि परिवादी प्रमोद अग्रवाल ने जिला अस्पताल चौक के पास एलबीएस टॉवर में संचालित एआर जीरो एमिशन कंपनी का दो पहिया वाहन अब नया वाहन देना होगा। ।

 

- Install Android App -

– वाहन 15 अक्टूबर 2021 को – 67,499 रूपए में खरीदा था। वाहन के पार्टस व बैट्री की 36 माह की वारंटी दी थी। बैट्री 13 दिसंबर 23 को खराब होने की सूचना देकर उसे जमाकर रसीद दी गई। शोरुम पर 15 जनवरी 24 तक बैट्री डालने का आश्वासन दिया। इसके एवज में 25 हजार रूपए मांगे गए। अग्रवाल ने जब इसे गारंटी अवधि में बताया तो अभद्रता की गई। रूपए देने पर ही वाहन और बैट्री बदलने का कहकर अपने पास रख लिया गया। जिससे अग्रवाल को आवागमन में परेशानी हुई। अधिवक्ता ने बताया कि आयोग ने 45 दिन में उसी मॉडल की नई बैट्री लगाने देने या 56 हजार रूपए कीमत देने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक संत्रास के लिए 2 हजार रूपए अतिरिक्त देने के आदेश दिए हैं।

 

–