हरदा : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम विभाग ने ‘श्रम प्रहरी पहल’ की शुरुआत की है। श्रम पदाधिकारी हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्सर देखने में आता है कि कई कारखाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निर्माण स्थल बिना पंजीयन के संचालित होते हैं, जहां श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण और शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता।
इस पहल के तहत अब कोई भी आम नागरिक श्रम प्रहरी की भूमिका निभा सकता है। यदि कहीं कोई कारखाना या प्रतिष्ठान अपंजीकृत रूप से संचालित होता दिखे तो उसकी सूचना श्रम विभाग के पोर्टल अथवा टोल फ्री नंबर 1800-233-8888 पर गुमनाम रूप से भी दी जा सकती है।
सूचना मिलने पर विभाग द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रम प्रहरी कोई सरकारी पद या नौकरी नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है।

