खरगोन: विधायक के नाबालिग भांजे की हत्या के दोषी को उम्रकैद, बीयर की बोतल से हमला कर पेड़ से लटकाया था शव
मकडाई एक्सप्रेस 24 मंडलेश्वर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से जुड़े एक चर्चित हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक केदार डाबर के 17 वर्षीय भांजे, अभिनय उर्फ बिट्टू डाबर की जघन्य हत्या के मामले में आरोपी यश उर्फ यासु पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
क्या था पूरा मामला…?
यह घटना 23 मार्च 2023 की है। अभिनय डाबर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें मुख्य आरोपी यश पटेल और एक अन्य नाबालिग साथी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
रुह कंपाने वाली खौफनाक वारदात की साजिश
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अभिनय को फोन करके बुलाया था। खरगोन-बिस्टान रोड पर साथ बैठकर शराब पीने के दौरान आरोपियों ने अभिनय से उसकी बुलेट मोटरसाइकिल मांगी। अभिनय द्वारा मना किए जाने पर आरोपियों ने उसके सिर पर बीयर की बोतल से वार कर दिया। जब वह बेहोश हो गया, तो उसे ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाया गया और नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर उसकी जान ले ली गई। साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को डाबरिया रोड के पास एक पेड़ से लटका दिया था।
अदालत का फैसला
मंडलेश्वर स्थित विशेष न्यायालय (SC/ST अधिनियम) के न्यायाधीश मसूद अहमद खान ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी यश पटेल को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने उसे निम्नलिखित सजाएं सुनाईं। आजीवन कारावास हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा।साक्ष्य नष्ट करने के लिए चार वर्ष की अतिरिक्त सजा और 2000 रुपये का अर्थदंड। इस मामले में शामिल एक अन्य नाबालिग आरोपी का केस खरगोन के किशोर न्यायालय में अभी विचाराधीन है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर राहत व्यक्त की है।

