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MP Big News : गरीबों के राशन की काला बाजारी करने वाले चोरों सहित भाजपा नेताओं को मिली पांच-पांच साल की सजा, 87 करोड़ रुपए का किया था घोटाला, 21 साल बाद आया फैसला !

सोसायटी के राशन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी राजेन्द्रसिंह गौतम तत्कालीन अध्यक्ष जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार मंदसौर एवं उसके कुछ भाजपा नेता सहित सहयोगी अधिकारियों / कर्मचारियों को जिसमें पुरुष आरोपीगण को 5-5 वर्ष एवं महिला आरोपीगण को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को 4,51,000 हजार रूपये जुर्माना से दडित किया।उक्त केस में 21 साल बाद फैसला आया। जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो सभी का रो रोकर बुरा हाल था। उक्त आरोपियों में ज्यादातर लोग अब बुजुर्ग हो गए। और अब बुढ़ापे में जेल में चक्की पीसेगे।

मंदसौर : माननीय विशेष न्यायधीश महोदय श्री किशोर कुमार गेहलोत सा० मंदसौर द्वारा आरोपीगण (01) राजेन्द्र सिंह गौतम पिता शंकरसिंह गौतम उम्र 68 साल नि० हाउसिंग कालोनी मंदसौर तत्कालीन अध्यक्ष जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार (02) मेहमूद पिता इब्राहिम मसूरी उम्र 66 साल नि० चौधरी कालोनी मंदसौर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार (03) रामचन्द्र दरक पिता शांतिसागर उम्र 65 साल नि० नई। आबादी मंदसौर (04) नजमा पति लियाकत हुसैन उम्र 52 साल नि० इंदा कालोनी मंदसौर (05) शीला देवी पति रविन्द्र शर्मा उम्र 62 साल नि० जनता कालोनी मंदसौर (06) रमादेवी पति महेन्द्रसिंह राठौर उम्र 50 साल नि० चंदरपुरा मंदसौर (07) सखी पति धर्मेन्द्रसिंह राठौड उम्र 48 साल नि० बदरपुरा मंदसौर (08) मालती देवी पति गोपाल सोनी उम्र 64 साल नि० जीवागंज मंदसौर (09) योगेश देवी पति राजेन्द्रसिंह गौतम उम्र 66 साल नि० हाउसिंग कालोनी मंदसौर (10) हेमा पति हेमंत कुमार हिंगड उम्र 57 साल नि० जनकुपुरा मंदसौर (11) हेमंत पिता मिश्रीलाल हिंगड उम्र 60 साल नि० जनकुपुरा मंदसौर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री गेंहू, आदि को चोरी छुपे खुले बाजार में बेंचने का दोषी पाते हुए।
प्रत्येक आरोपीगण जिसमें पुरूष आरोपीगण को 5-5 वर्ष व महिला आरोपीगण को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक आरोपीगण को 4,51,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया गया मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2002 को थाना प्रभारी अनिल सिंह राठौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सहकारी बाजार मंदसौर का कर्मचारी रामचंद्र दरक सिविल आपूर्ति निगम से शासकीय गेंहू, ट्रक नं. 3396 एमपी 14 को लेकर शांतनु कॉम्पलेक्स में वीरेन्द्र जैन के क्लीनिंग मिल में जेठानंद सिंधी को बेचकर शासकीय कीय गेहू 50-50 किलो के कट्टे में वीआईपी ब्राड लगाकर अवैध लाभ कमा रहा है।

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सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपीगण जेठानंद सिंधी, विरेन्द्र जैन, मुश्ताक को पकड़ा और गेंहू से भरे ट्रक को जप्त किया और आरोपीगण के विरुद्ध 413/2002, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा पाया गया कि आरोपीगण

सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार शांतनु कैंपस मंदसौर में अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गौतम अध्यक्ष के पद पर अभियुक्त श्रीमती योगेश देवी उपाध्यक्ष के पद पर शेष अभियुक्तगण हेमंत, श्रीमती हेमा, रमादेवी, राखीसिंह, मालतीदेवी, शैला देवी, नजमा संचालक मंडल की सदस्य पद पर अभियुक्त महमूद मंसूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर, अभियुक्त रामचंद दरक लिपिक के पद पर रहते हुए सह अभियुक्त के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार को प्राप्त गेहू जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्य सामग्री गेहूँ, कैरोसिन आदि गरीब लोगों को वितरित न करते हुए।

उक्त गेहू को खुले बाजार में मर्वेन्ट जेठानंद सिंधी को बेंच दिया। भारतीय खाद्य निगम का मार्का लगी बोरियों को पलटकर उन पर वीआईपी अन्य मार्का लगाकर खुले बाजार में विकय किया। इस प्रकार सभी आरोपीगण ने मिलकर षडयंत्रपूर्वक 87,83,92.028/- रूपये की आर्थिक अनियमितता कर उक्त संपत्ति को बेईमानी से दुरूपयोग कर उक्त गेंहू को खुले बाजार में विकय कर 35,83,596/- रूपये की राशि का गवन किया एवं अपने लोकसेवक के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्टाचार कर शासन को करोडों रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाई।

प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी द्वारा किया गया।