19 वर्षीय आरोपी रामभरोस उर्फ बारीक पिता बुद्धूसिंह को पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में 20 साल की कैद, खातेगांव न्यायालय ने सुनाई सजा
अनिल उपाध्याय खातेगांव
खातेगांव कोर्ट ने हरणगांव थानाक्षेत्र में करीब साढ़े सात माह पहले 7 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मचवास निवासी 19 वर्षीय आरोपी रामभरोस उर्फ बारीक पिता बुद्धूसिंह को पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में 20 साल की कैद और कुल 7 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता की ओर से एजीपी अमित दुबे ने मामले की पैरवी की।
ये है मामला: एजीपी दुबे ने बताया कि घटना 26 मार्च 2024 की है। 7 वर्षीय पीड़िता दुकान पर कुरकुरे लेने गई थी। आरोपी रामभरोस ने उसे खेत से भूसा लाने का कहकर गाड़ी पर बैठा लिया। खेत में ले जाकर बच्ची के साथ गलत हरकत की और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। पीड़िता की मां शादी कार्यक्रम से घर पहुंची और जब पीड़िता नहीं दिखी तो उसकी बहनों से गांव से उसे ढूंढकर लाने का कहा। जब बच्ची घर पहुंची तो वो बहुत घबराई हुई थी। कारण पूछने पर बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। जिसके बाद परिवार वालों ने हरणगांव थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में फैसला देते हुए सोमवार को सुशील कुमार अग्रवाल द्वितीय जिला न्यायाधीश
खातेगांव ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 एवं 366 भादवी में 7 वर्ष का कारावास एवं धारा 5 एम 6 पास्को अधिनियम में 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया एवं सभी धाराओं में कुल ₹7000 अर्थ दंड किया ।
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