बड़वानी। जिले के पलसूद नगर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक नाबालिग छात्रा पर जबरन प्यार करने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िता 15 वर्ष की है और कक्षा 10वीं की छात्रा है। परिजनों ने बताया कि छात्रा पर फैजान नामक युवक से बातचीत और संबंध बनाने का दबाव डाला जा रहा था। आरोप है कि फैजान और उसके साथी कई बार छात्रा का पीछा करते थे और मना करने पर धमकी भी देते थे। धमकियों से परेशान होकर छात्रा ने परिजनों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पिता और हिंदु संगठन के लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने इन धाराओं में किया केस दर्ज
शिकायत के बावजूद शुरुआती 24 घंटे तक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया। विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 78, 351(2), 3(5), मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 की धारा 3 व 5 तथा पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फैजान पिता जुल्फकार सहित कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है।

