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National Pension Scheme : NPS में शामिल कर्मचारी निकाल सकेंगे अब इतनें रुपयें, जानें कैसे

National Pension Scheme : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद एनपीएस कर्मचारियों को अपनी जमा राशि निकालने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। आइए जानते हैं खबर विस्तार से.

National Pension Scheme

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में कुछ बदलाव किए हैं। एनपीएस में शामिल सभी कर्मचारियों को अब अपनी जमा राशि निकालने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। ऐसे कर्मचारी 75 वर्ष की आयु तक अपनी पसंद के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर अपनी सामान्य निकासी के समय एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) के माध्यम से अपने पेंशन फंड का 60 प्रतिशत निकाल सकते हैं।

यदि राशि वार्षिक आधार पर निकाली जाती है, तो सब्सक्राइबर को हर बार निकासी अनुरोध शुरू करके इसे अधिकृत करना होगा। पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम 2015 और उसमें संशोधन के विनियम 3 और विनियम 4 के अनुसार, व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) के माध्यम से एकमुश्त राशि की चरणबद्ध निकासी का विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अभिदाताओं को 75 वर्ष की आयु तक, अपनी सामान्य निकासी के समय अपनी पसंद के अनुसार समय-समय पर एसएलडब्ल्यू के माध्यम से अपनी पेंशन राशि का साठ प्रतिशत निकालने की अनुमति है, यानी मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर।

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पीएफआरडीए ने अपने सभी नोडल कार्यालयों को इस संबंध में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, एनपीएसटी और कॉर्पोरेट के माध्यम से अपने संबंधित एसएलडब्ल्यू ग्राहकों को सूचित करने के लिए कहा है। जो लोग साठ वर्ष की आयु के हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे कर्मचारी, यदि एनपीएस से निकासी की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें उक्त परिपत्र से अवगत कराया जाना चाहिए।

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