हरदा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने शराब के अवैध व्यवसाय में शामिल एक आरोपी सतीश बघेला निवासी अहलवाड़ा थाना टिमरनी को 6 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। यह जिला बदर आरोपी इस अवधि में न केवल हरदा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलो सीहोर, नर्मदापुरम्, खण्डवा, देवास, बैतूल जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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