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pmo लोक शिकायत पोर्टल पर दर्ज हुई हरदा जिले के किसान की शिकायत, हरदा कलेक्टर ने शिकायत को उचित माना, बैक वाटर से फसल व जमीन खराब होने की शिकायत !

भोपाल/हरदा । हरदा जिले की खिरकिया तहसील के एक किसान ने करीब 11 साल से मप्र मुख्यमंत्री ऑनलाइन पर दर्ज समस्या का समाधान न मिलने, जून माह में pmo कार्यालय को पत्र लिखने के बाद इस मामले में कलेक्टर हरदा द्वारा आयुक्त भोपाल को पत्र लिखकर किसान की शिकायत को उचित माना गया । बावजूद इस मामले में कागजी कार्रवाई के अलावा कोई ठोस समाधान अभी तक नहीं निकला है। आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान किसान ने मय दस्तावेज के प्रधान मंत्री लोक शिकायत निदेशक को शिकायती पत्र भेजा है।  pmo लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर ली गयी है।

प्रधानमंत्री लोक शिकायत निदेशक पोर्टल पर  भेजी शिकायत के दर्ज होने की सूचना ने किसान को निराकरण मिलने की दिशा में आस बंधाई है।
देखना यह है कि किसान चक्रपाणी को कब कागजी कार्रवाई के चक्रव्यूह से निजात मिलती है। और वो आर्थिक मानसिक संत्रास से उबर पाता है।

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इधर, किसान चक्रपाणी बताते हैं कि NHDC विभाग द्वारा जितने भी पत्र सूचना के अधिकार में प्राप्त हैं या उन्होंने सीएम ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए हैं । उनमें विभाग स्वयं ही मानता है कि बैकवॉटर  किसान के खेत से लगे नाले जिस पर nhdc द्वारा पुलिया निर्माण कर इंदिरा सागर का बैग वाटर रोका था । किंतु 12 साल हो गए इतनी सी बात बड़े बड़े अधिकारियों को समझाने में । उन्होंने केवल  इसलिए किसान की बलि ली है ताकि अन्य किसानों को भी जिनकी जमीन इस किसान के खेत के पास लगी हुई है मुआवजा नहीं देना पड़े । जबकि बैकवॉटर का पानी उस रास्ते पर सबसे अधिक पुलिया निर्माण के पास ही आता है । किसी भी अधिकारी ने आज तक आवेदन को पूरा पढ़ा ही नहीं । जब पढ़ा और समझा तभी उस पर उचित फैसला दिया ।

क्या है pmo को भेजी किसान की शिकायत –

सेवा में,

लोक शिकायत निदेशक प्रशासनिक सुधार और लोक विभाग (पी जी)भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय : =  शिकायत नंबर 18016977(PMOPG/D/2022/0137581 (19Jun 2022) जिसको CPGRAMS शि no PMOPG/D/2023/0137089 दि 05/07/2023 कर cm helpline शि.23043744 से मैप कर दिया गया के समाधान में अभी तक लिए गए निर्णय से अवगत करवा कर पूर्ण समाधान करवाने बाबत।

माननीय महोदय जी,

            मैं  चक्रपाणि पाण्डेय लगातार 11वर्षों से इंदिरा सागर परियोजना जलाशय के विभागों द्वारा मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित होता रहा हूं, मेरा आवेदन तथ्यात्मक सबूतों एवं सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों से है!

                 कार्यालय के ही पत्र पर संज्ञान लेते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय हरदा कार्यालय द्वारा दि 25/01/23 पृ क्र /1046/सी एम मांनिट/2022–23 के पत्र पर, श्रीमान एस डी एम (राजस्व) खिरकिया क्र/
862/रीडर/2023दि 02/03/23 द्वारा दी गई संपूर्ण रिपोर्ट पर कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा द्वारा दिनांक 05/06/2023 क्र/6197/सी एम मॉनिट /मॉनी/2023 में आयुक्त (राहत) भोपाल को शिकायत के संबंध में सभी जांच रिपोर्ट लगाकर प्रतिवेदन दिया जिसमें कार्यालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि मेरी शिकायत उचित है इंदिरा सागर परियोजना के कारण ही मेरी कृषि भूमि स्थाई रूप से नष्ट हो रही है भूमि काश्त करने योग्य नहीं रहेगी परियोजना के अंतर्गत ही भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

               मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री श्रीमान कमल जी पटेल ने क्रमांक 2375/मंत्री/कि क कृ वि/ 2023दि 19/06/23 श्रीमान आयुक्त(राहत)महोदय को कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है।                                              NHDC के अधिकारियों” एवं श्रीमान महाप्रबंधक प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क खंडवा “द्वारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दिए गए प्रतिवेदन/कथन, सूचना के अधिकार के प्रमाणित दस्तावेज,, कलेक्टर कार्यालय हरदा द्वारा श्रीमान SDM खिरकिया से संपूर्ण गहन जांच कर पटवारी प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स, एवं प्राप्त दस्तावेज को आधार बनाकर शिकायत को को उचित माना है। 
                श्रीमान यह ऐसा कैसे हो सकता है कि उपरोक्त सभी गलत है एवं वर्तमान में NHDC एवम nvda सही फैसला ले रहे है l NHDC के अधिकारी,, एनवीडीए ही हमको भू अर्जन करके देगा, ,nvda का कहना पड़ता है हमारे पास जो नक्शा है उसमें यह खसरा 262.13 के ऊपर है किंतु उन्होंने उन कृषि भूमियों को प्रभावित माना है जिनका तल मेरी कृषि भूमि के तल से कहीं अधिक ऊपर है बगैर किसी हाईटेक इंस्ट्रूमेंट साफ देखा जा सकता है। NHDC द्वारा बैकवॉटर रोकने के लिए पुलिया एवं मार्ग को ग्राम पोखरनी जिला हरदा में ऊंचा उठाया गया और प्रभावित जिला खंडवा ग्राम सोम गांव (मेरे खेत के नाले के अगले नाले) के किसानों को माना गया ऐसा ही मेरे खेत के पीछे के खेत जो सोम गांव जिला खंडवा में लगते हैं उनको प्रभावित माना है ‘मेरी कृषि भूमि हरदा खंडवा जिले के कंकड़ पर है!
               यह की वे अधिकारी जिनको सन2012 मैं मेरे आवेदन पर कार्यवाही करना था वे गोलमाल एवं भ्रामक जानकारी देकर अन्य जगह तबादला हो कर चले गए या रिटायर्ड हो और जो है वे उच्च स्तर के अधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।      
              यह की सन 2018 के लगभग NHDC द्वारा जो कृषि भूमि रह गई थी जिनको हाईटेक सोसाइटी गठित कर अपनी भूल का सुधार किया था मेरे द्वारा लगातार 2012 से दिए गए आवेदनों के बावजूद मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई जबकि मेरी शिकायत तो 24/08/2015 सीएम हेल्पलाइन पर ही लंबित है जिसको अधिकारी गण शिकायत का नंबर बदल बदल कर सन 2019 तक घसीट लाए किंतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को की गई शिकायत को सीएम हेल्पलाइन से मैप कर देने के कारण शिकायत नहीं कटवा पाए।श्रीमान कलेक्टर कार्यालय हरदा द्वारा कई बार श्रीमान कलेक्टर महोदय खंडवा एवं श्रीमान महाप्रबंधक NHDC को पत्र लिखा जिस पर ध्यान नहीं दिया गया समाधान की जगह क्या जवाब देना है इस पर ही कार्य किया गया।
      अतः श्रीमान से निवेदन है कि या तो उच्च स्तर से ही समस्या का समाधान कर दिया जावे या हाईटेक समिति गठित कर हमारे संविधान की मूल भावना की रक्षा करने की कृपा करें जिसका भाव भी है कि भले ही 10 अपराधी छूट जाएं किंतु एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए मुझे आशा है कि आप न्यायालय का कीमती समय बचाकर मुझे न्याय देने की कृपा करेंगे।

आवेदक –
चक्रपाणी पांडेय c/o पांडेय मेडिकल स्टोर खिरकिया जिला हरदा म . प्र पिन 461441 मो न 9826353498  

 

प्रतिलिपि:__
1.Head of Department the Department of Administrative reforms and public Grievances
2.आयुक्त (राहत ) भोपाल M P
3. श्रीमान महाप्रबंधक महोदय NHDC खंडवा
4.संचालक महोदय नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल M P
5.श्रीमान कलेक्टर महोदय हरदा।
6.निजी सहायक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान (एम पी) भोपाल
7.निजी सहायक माननीय श्री कमल पटेल मंत्री कि क कृ वि भोपाल
8.सांसद महोदय हरदा बेतूल श्री दुर्गा दास जी उईके।

– हरदा ज़िला के किसान ने की शिकायत,
प्रधानमंत्री कार्यालय लोक शिकायत पोर्टल पर पहुंची शिकायत मिला रजिस्ट्रेशन नम्बर –

Your grievance has been successfully registered in Public Grievances Portal.please note your Registration Number – PMOPG/D/2023/0137089 for later references