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सड़े गले फलों व सब्जियों तथा दूषित मिठाई की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी! संक्रामक रोगों के फैलाव रोकने हेतु कलेक्टर श्री सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

हरदा  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से संसर्गिक बीमारियों के प्रार्दुभाव एवं फैलाव की रोकथाम के लिए म.प्र. हैजा विनियम 1979 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण हरदा जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है।
जारी आदेशानुसार हरदा जिले में स्थित उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में दूषित मिठाईयां, सड़े गले फलों, दूषित सब्जियों, दूषित मांस, मछलियों व अण्डों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। ताजी मिठाइ्यां, नमकीन, फल, सब्जियां, दूध, दही, चाय, काफी, शरबत, मांस, मछली, अण्डे, आईस्क्रीम जैसे खाद्य पदार्थों को खुले में रखकर नहीं बेचा जा सकेगा बल्कि जालीदार ढक्कनों से ढक कर बेचना होगा, ताकि मक्खी मच्छर खाद्य पदार्थों को दूषित न कर सके।
कलेक्टर श्री सिंह ने खाद्य-सामग्री की जाँच पड़ताल करने तथा जांच में दूषित पाये जाने पर उसे नष्ट करने के लिये जिले के कुछ अधिकारियों को अधिकृत किया है। इनमें जिले के सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक शामिल है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।