स्वेच्छा व परस्पर सहमति से पति से अलग रहने वाली महिला भरण-पोषण राशि की हकदार नहीं
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 जबलपुर |कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विजय सिंह कावछा के न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि स्वेच्छा व परस्पर सहमति से पति से लग रहने वाली महिला भरण-पोषण राशि की हकदार नहीं है। लिहाजा, उसका आवेदन…