मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक: इस पूरे मामले की जांच SIT कराने के दिए निर्देश
एसआईटी की जांच में सभी अधिकारी (3)मध्यप्रदेश से बाहर के होंगे, इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल रहेंगी।
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 भोपाल। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस फैसले को विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
शाह की गिरफ्तारी फिलहाल टली
एफआईआर के फैसले को मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर आज सुनवाई हुई और मा• सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि मामले की जांच एसआईटी करेगी और विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
माफी बचने के लिए मांगी जाती
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है. क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने दलील दी कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है, जिस पर कोर्ट ने कहा ‘कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है। इससे मतलब क्या है आपका, जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने ने किए हैं, वो भी बिना सोचे-समझे अब उस पर माफी मांग रहे हैं।
बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इंदौर के महू थाने में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, इसी के लिए शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एसआईटी करेगी मामले की जांच!
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मामले के लिए एसआईटी का जो गठन होगा, उसमें मध्य प्रदेश कैडर का कोई अधिकारी नहीं होगा।एक महिला अधिकारी भी रहेगी।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी
मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्यमंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर 11 मई एमपी के महू में विवादित टिप्पणी की थी. जिसके बाद मामले में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे और हाईकोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए थे. मंत्री विजय शाह ने मामले में माफी भी मांगी थी. लेकिन आज सबकी नजरे सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के निर्देश दिए हैं।