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कोटपा एक्ट के तहत समीक्षा बैठक सम्पन्न

मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती सोनम जैन व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए की स्कूलों व अस्पतालों के आसपास तम्बाकू युक्त पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए तथा कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाए। उन्होने निर्देश दिये कि स्कूल कॉलेजों के आसपास 100 मीटर की परिधि में दुकानों की लाइन लिस्टिंग की जाए। उन्होने निर्देशित किया कि दुकानदारों से लिखित में लें कि वे तम्बाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करेंगे। बैठक में बताया गया कि कोटपा एक्ट के तहत अभी तक 68 लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। पिछली बैठक में दिए गए निर्देश का पालन न होने पर कलेक्टर गर्ग ने सीएमएचओ एवं नोडल अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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बैठक में कलेक्टर गर्ग ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल व कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में एक पीली रेखा बनाई जाए और उस पर तम्बाकु मुक्त क्षेत्र लिखें। उन्होने निर्देशित किया कि स्कूलों का ऑडिट कराएं तथा तम्बाकू व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते पाये जाने पर कार्यवाही करें। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती जैन ने बताया कि जिले में 217 मेडिकल स्टोर्स है। अभी तक 21 निरीक्षण किये गये है। इस दौरान 4 मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस सस्पेंड किये गये है तथा 3 के लायसेंस केंसल किये गये है।