मकड़ाई समाचार हरदा। जिला आबकारी अधिकारी रितेश कुमार लाल ने बताया कि आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुरूप हरदा जिले की फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानो के 5 एकल समूहों का वर्ग 2023-24 के लिये नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादन कार्यक्रम अनुसार 27 फरवरी से 3 मार्च को सांयकाल 6 बजे तक नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा किए जाने की प्रक्रिया की गई। जिले के कुल 5 एकल समूहों का वर्ष 2023-24 के लिए 94,70,17,525 रूपये आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान वर्ष 2022-23 के 4 एकल समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा किए गये। इन 4 एकल समूहों का आरक्षित मूल्य रू. 80,68,05,607 रूपये प्राप्त हुआ है, जो निर्धारित आरक्षित मूल्य का 85.19 प्रतिशत रहा है।
उन्होने बताया कि नवीनीकरण हेतु प्राप्त 4 एकल समूह के आवेदन पत्रों तथा अन्य पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए नवीनीकरण से शेष जिले के मात्र 1 एकल समूह, हरदा/एफ-3 (खिरकिया) का निष्पादन, आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुरूप तथा शासन निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्ताे के अधीन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति के द्वारा कलेक्टोरेट सभाकक्ष, हरदा में 10 मार्च को पूर्वान्ह 11.00 बजे से किया जायेगा। इसके लिये 6 मार्च को प्रातः 10 बजे से 9 मार्च की अपरान्ह 5.30 बजे तक नवीनीकरण से शेष 1 एकल समूह हेतु लॉटरी आवेदन पत्र विक्रय किया जावेगा तथा 6 मार्च को प्रातः 10.30 बजे से 9 मार्च की अपरान्ह 6 बजे तक लॉटरी आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी हरदा में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।