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अवैध उत्खनन : ठेकेदार पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है कलेेक्टर ने

गुना जिले में पार्वती नदी से खनन  80 लाख रु. का जुर्माना, पार्वती से निकाली थी 31 हजार घनमीटर रेत
मकड़ाई समाचार भोपाल। प्र्रदेश में अवैध उत्खनन सिलसिल बदस्तूर जारी हैं। कुछ स्थान खनन माफिया सक्रिय है तो कुछ स्थानो पर ठेकदार अनुमति से अधिक रेत का खनन कर रहेे है।ऐसा ही एक मामला शनिवार को आया गुना जिले में पार्वती नदी से खनन का है जिसमें एक ठेकेदार पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कलेेक्टर ने अपने आदेश में ठेकेदार सत्येंद्रसिंह रधुवंशी निवासी शिवपुरी को अवैध उत्खनन का दोषी मानते हुए जुर्माना ठोका। जबकि यह खदान उन्हे लीज पर दी गई है।नियमों के उल्लंघन कर अवैध तरीके जबकि उन्हे लीज ग्राम भामावद पार्वती नदी के लिए थी मगर ठेकेदार ने अलग अलग स्थानों से खुदाई कर रेत का खनन किया है।खनिज विभाग की कार्रवाई में लगाए गए अनुमान के मुताबिक उन्होंने अवैधानिक रूप से 31 हजार घनमीटर से ज्यादा रेत निकाली व उसका परिवहन किया। 10 जनवरी 2017 को यह मामला सामने आया । कलेक्टर कोर्ट के फैसले में कहा गया कि ठेकेदार के पास उक्‍त भूमि पर अवैध उत्खनन कर परिवहन किए जाने की कोई अनुमति नही थी।