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अवैध कालोनियों को वैध करने का लालीपाप,, सीएम बोले करेंगें प्रक्रिया सरल और विकास शुल्क कम

              मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 के पहले अस्तित्व में आई लगभग छह हजार अवैध कालोनियों को                                           रहवासियों को राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने भवन व भूखंड को वैध करने के नियम                                तो बनाए पर  लोेगो को फायदा नही मिला था। सरकार की घोषणा हम इसे सरल करेंगे।

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मकड़ाई समाचार भोपाल।शिवराज सरकार ने अवैध कालोनियों को वैध करने के लिएमध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 के पहले अस्तित्व में आई लगभग छह हजार अवैध कालोनियों को रहवासियों को राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने भवन व भूखंड को वैध करने के नियम तो बनाए लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पाया।
गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान नेे मंदसौर में घोषणा करते हुए कहा कि अवैध कालोनियां को वैध करने में जो परेशानियां आ रही है उसको सरल किया जायेगा।इसके साथ विकास शुुल्क को कम करेगे।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका कालोनी विकास नियम लागू किया है। इसमें प्रविधान है कि दो हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक कालोनी का क्षेत्र होने पर नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा अधिकतम तीन चरण में कालोनी विकास की अनुमति दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के सदस्यों के लिए 15 प्रतिशत आवास रखने होंगे। यदि कालोनाइजर भूखंड या आवास की जगह आश्रय शुल्क जमा करना चाहता है तो उसे अनुमति होगी। ऐसी कालोनियां, जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक निम्न आय वर्ग वाले निवास करते हैं तो विकास शुल्क का बीस प्रतिशत ही कालोनीवासियों से लिया जाएगा। बाकी 80 प्रतिशत राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जाएगी।