ब्रेकिंग
Aaj ka rashifal: आज दिनांक 18 मई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है। आपके भाग्य के सितारे Harda Sirali: रिश्वतखोर पटवारी को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा , वर्ष 2017 में किसान से नामांतरण... दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरी 3 की मौत ! हवा आँधी बारिश से हुआ हादसा हरदा: रेत एवं गिट्टी के अवैध भण्डारण में प्रयुक्त 2 ट्रेक्टर ट्राली जप्त मेडिकल स्टोर से दाढ़ दर्द की गोली मांगी, दुकानदार ने धोखे से दे दी सल्फास की गोली महिला की हुई मौत हरदा: चना, मसूर व सरसों उपार्जन के लिये 21 मई से पूर्व स्लॉट बुक कराएं हरदा: चोरों के हौसले बुलंद अज्ञात चोरों ने पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टरो को बनाया निशाना ! दो पल्स... Youtuber ज्योति मल्होत्रा सहित 6 गिरफ्तार: पाकिस्तान के लिए लगा जासूसी का आरोप PM Kisan Yojana List: लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम, वरना अटक सकते हैं 2000 रुपये! भोपाल में जल्द तैयार होगा विश्वस्तरीय खेलों का नया मंच:  मंत्री श्री सारंग ने किया निर्माणाधीन अंतर...

अस्थाई सिंचाई पम्प कनेक्शन की विद्युत दरें जारी

मकड़ाई समाचार हरदा। राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युतत दरें लागू कर दी गयी हैं। कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए सिंगल फेज एक एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4222 रूपये के स्थान पर अब राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1843 रूपये का ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार सिंगल फेज 2 एचपी अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन के लिये 3480 तथा 3 एचपी कनेक्शन के लिये 5118 रूपये का ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार थ्री फेज अस्थाई 3 एचपी कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को तीन माह के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रूपये, 5 एचपी कृषि पम्प कनेक्शन के लिये 7994 रूपये, 75/8 एचपी कनेक्शन के लिये 12668 रूपये तथा 10 एचपी कनेक्शन के लिये 15784 रूपये देना होगा। कंपनी द्वारा अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें एक नवंबर 2021 से प्रभावशील हो चुकी है।

- Install Android App -

कंपनी ने कहा है कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है। विद्युत सप्लाई कोड 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है, उनसे कैपेसिटर सरचार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है। त्रैमासिक आधार पर एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी।