वृजभूषण दसोदी खरगोन / कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशो पर जिला पंजीयक विभाग द्वारा गत दिवस भू खंड विक्रय की जानकारी प्रस्तूत की गई। इसके बाद एसडीएम कसरावद द्वारा 3 ग्रामीण क्षेत्रों के संबंधित खसरा न. पर नामांतरण किया जाना प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए है। कसरावद एसडीएम के आदेशानुसार भट्टयांबुज़ुर्ग तहसील कसरावद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 602/1/1/1 रकबा 0.706 हे. और खसरा नम्बर 602/1/1/2 रकबा 0.607 हे. को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय करने और अवैध कॉलोनी का निर्माण करने का कृत्य श्रीमति रचनाबाई पति अरविंदसिंह चिचली कसरावद किया गया है। इसके अलावा बलकवाड़ा में श्रीराम मोतीराम सनावाद द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 136/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.497 और खलखुर्द कसरावद में हिम्मत अमरसिंह द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 203/1/1/1 रकबा 0.487 हे. को छोटे-छोटे भूखंडों में विक्रय करने के बाद कार्यवाही की जा रही है। खलखुर्द में हिम्मत पिता राजपुर और बलकवाड़ा में श्रीराम पिता मोतीराम निवासी सनावद के संबंधित खसरा और रकबे में इनके विरुद्ध मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 एवं संशोधन मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज(संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 61-घ की उपधारा (2)तथा(3) (4)(5) के तहत कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया है। इन खसरा नम्बरो पर आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से क्रय-विक्रय के आधार ओर नामांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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