Jahangirpuri Violence : दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी डीएमसी और अन्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा और उत्तर डीएमसी और अन्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि दोनों दलीलें जमीयत उलमा-ए-हिंद की हैं। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप गलत है।
इस दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने जब कहा कि मामले से कई राष्ट्रीय महत्व के सवाल खड़े हो गए हैं तो कोर्ट ने कहा कि आप केस पर बात कीजिए। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के कई प्रश्न खड़े करता है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक इलाके के बारे में मामले का राष्ट्रीय महत्व क्या है? दवे ने कहा कि बुलडोजर राज्य की नीति का एक जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।
इस पर सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि दवे तथ्यों पर बहस करें जिसका जवाब वे देंगे। कोर्ट आज उस इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा किए गए विध्वंस के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी हिंसा में आरोपियों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करने के बाद एनडीएमसी द्वारा कल कई दुकानों, एक मस्जिद के सामने के गेट और एक जूस कॉर्नर को तोड़ दिया गया था।
अभी तक का यह है अपडेट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमीयत उलमा-ए-हिंद की एक याचिका पर ध्यान देने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोक दिया कि मुस्लिम दंगों के आरोपियों की इमारतों को तोड़ा जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इमारतों के विध्वंस के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
जहांगीरपुरी में गुरुवार सुबह सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस तैनाती देखी गई। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को कथित तौर पर पुलिस ने जहांगीरपुरी के दंगा प्रभावित हिस्सों में जाने से रोक दिया था, जहां एनडीएमसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाने का आदेश देने से पहले कई ढांचे को ध्वस्त कर दिया था।
जहांगीरपुरी में शाम को ओवैसी के वहां पहुंचने और हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंचने की कोशिश करने पर जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में दंगा रोधी उपकरणों के साथ पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी सहित हिंसक झड़पें हुई थीं।