हरदा: टिमरनी तहसील स्थित ग्राम छिड़गांव में SMS biofuel के निर्माणधीन प्लांट का श्रम निरीक्षक महेंद्र ठाकुर के द्वारा श्रम अधिनियमों के तहत निरीक्षण किया गया ।
कार्यरत ठेकेदार का लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी उसके द्वारा काम किया जा रहा था । कंपनी प्रबंधन द्वारा भी इसकी सूचना विभाग को नही दी गई न ही ठेकेदार द्वारा , जिस पर ठेकेदार को तत्काल नोटिस जारी किया गया । कार्यरत श्रमिको की जानकारी ली गई एवं निजी सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट , दस्ताने आदि प्रबंधन द्वारा श्रमिको को प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया , इसके अतिरिक्त अन्य श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए गए ।
उधर लेबर इंस्पेक्टर द्वारा मदीना कॉलोनी स्थित प्रधान मंत्री आवास योजना के निर्माणधीन भवनों में कार्यरत मजदूरों द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच की गई ।
मौके पर ठेकेदार से पेटी कांट्रेक्टर की जानकारी ली गई एवं ठेकेदार को श्रम अधिनियम के पालन नहीं करने संबंध में नोटिस जारी किया गया ।
संपूर्ण प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल का निरीक्षण किया गया एवं PMAY प्रोजेक्ट का उपकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ; मुख्य नगर पालिका अधिकारी , हरदा को नोटिस जारी कर अग्रिम जमा उपकर राशि की जानकारी मांगी गई ।