ब्रेकिंग
रहटगांव : सच में पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते है। कागजों में 11 साल पहले जो मर गया। उसे पुलिस ने जिंद... हंडिया : घरों तथा पांडालों में विराजे गणपति बप्पा,, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजी धार्मिक न... हरदा न्यूज: 2 अलग-अलग मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये एसपी ने किया इनाम घोषित! कलारीपट्टू जिला स्तरीय प्रतियोगिता में डिजिटल स्कूल ने गाड़ा कामयाबी का झंडा। JNVST Admission Form 2025: कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन Manjhi Ladki Bahin Yojana List 2024: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए और मुफ्त 3 एलपीजी सिलिंडर घोर कलयुग : जमीन के टुकड़ों के लालच में भाई ने भाई के साथ की गद्दारी! फर्जी हस्ताक्षर कर बेटे के नाम... Harda: रामभरोस मुंडेल विधायक प्रतिनिधि नियुक्त,समर्थको ने दी बधाई। हरदा:आबकारी विभाग हरदा की अवैध मदिरा के विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही में 06 प्रकरण दर्ज  66600 रुपए क... विनेश फोगाट को कांग्रेस ने बनाया अपना उम्मीदवार, पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व ...

Bhopal News: ड्राइवरों की हड़ताल खत्म करने को लेकर परिवहन विभाग ने रखी बैठक ! हड़ताल समाप्त करने की अपील

भोपाल : परिवहन विभाग ने विभिन्न बिंदुओं पर बात करने की मंशा जताते हुए वाहन चालकों से हड़ताल समाप्त कर वापिस काम पर लौटने की अपील की है।

मालूम हो हिट एंड रन कानून के तहत सजा और जुर्माने के प्रावधान पर व्यवहारिक सहमति न बनने को लेकर वाहन चालकों ने चक्का जाम किया था। 3 दिन की हड़ताल के 2 दिन में ही पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ जमा होने से शासन प्रशासन अलर्ट हो गए थे। चक्का जाम होने से यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया था। जिससे यात्री परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग, कोरियर आदि सेवाएं अस्त व्यस्त हो गईं थी।

- Install Android App -

  1. हिट एवं रन के संबंध में नवीन कानूनी प्रावधान के विरोध में की जा रही हडताल के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के दिनांक 02.01.2024 को प्रदत्त आदेश के अनुकम में, अपर मुख्य सचिव गृह, सचिव परिवहन, अपर परिवहन आयुक्त के साथ विभिन्न ट्रक, स्कूल, बस ऑपरेटर यूनियन आदि की हडताल समाप्त किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रस्तावित नवीन कानून के संबंध में संबंधित यूनियनों को आवश्यक जानकारी दी गई।
  2.  प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के भाग 2 में केवल उसी स्थिति में 10 वर्ष की अधिकतम सजा के प्रावधान का वर्णन है तथा कोई न्यूनतम सजा परिभाषित नहीं की गई है। जबकि कोई मोटरयान चालक किसी सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाने के बाद बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिये मौके से भाग जाता है। यदि किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है और वह इस संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तब धारा 106 (2) भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते। यह भी स्पष्ट किया गया कि कानून में उल्लेखित दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा पूरी विधिक प्रकिया के पालन के पश्चात निर्धारित किया जाता है।
  3.  धारा 106 (2) भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि को विशिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है। 7 लाख या 10 लाख संबंधी जुर्माने की राशि के प्रावधान का प्रचार भ्रामक होकर असत्य है।
  4.  यदि वाहन चालक एक्सीडेंट में हुई मृत्यु के विषय में समय पर पुलिस को सूचना दे देता है तो उस स्थिति में नये कानून में भी जमानती धारा का प्रावधान है।
  5.  विभिन्न ट्रक, स्कूल, बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधिगणो को उक्त स्थितियां स्पष्ट करते हुए सेवाएं यथावत जारी रखने हेतु सहयोग करने तथा हडताल समाप्त करने का आव्हान किया गया।

परिवहन विभाग म.प्र. द्वारा जारी