अयोध्या। गोसाईगंज विधानसभा से भाजपा विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी के खिलाफ कॉलेज में दाखिले के लिए फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के 28 साल पुराने एक मामले में सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष जज पूजा सिंह ने फैसला सुनाया और एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
दरअसल 1992 में जाली दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए अगली कक्षा में प्रवेश लेने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने थाना रामजन्मभूमि में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें यह सजा हुई। उनके साथ में दो अन्य कृपानिधान तिवारी और फूलचंद यादव को भी पांच साल की सजा सुनाई गई है।