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हम आपको बता दे की जारी आदेश में सुश्री हेमा मीना, तत्कालीन संविदा-प्रभारी सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग सागर के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा अपराध क्रमांक 103 / 2023 धारा 13(2), 13(1)(बी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधित अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दिनांक 11:05:2023 को पंजीबद्ध किया गया है। सुश्री हेमा मीना लंबी अवधि से श्री जर्नादन सिंह, प्रमारी परियोजना यंत्री संभाग सागर के अधीन कार्य कर रही थी, अतः सुश्री हेमा मीना पर प्रभावी पर्यवेक्षण करना श्री जर्नादन सिंह का कर्तव्य था। इनके पर्यवेक्षण की असफलता के कारण मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम की छवि धूमिल हुई है।
अतः उक्त पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग- सागर के प्रभारी परियोजना यंत्री श्री जर्नादन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय, भोपाल में सम्बद किया जाता है। निलंबन अवधि कि दौरान श्री जर्नादन सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।01:57 PM
चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
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