मकड़ाई समाचार हरदा। इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत 12 नवंबर को आयोजित की जायेगी। जिसमें विभिन्न विभागो की समस्या एवं न्यायालय के लंबित प्रकरण राजस्व,विद्युत बिल ,टेलिफोन बिल,कृृषि बंटवारा या नामांतरण का लंबित प्रकरण,चेक बाउंस ,बैंक ऋण ,किसानों व व्यापारियों की समस्या का आपसी सुलह समझौते के आधार प्रकरणों का समाधान किया जायेगा। मामले में सुलह और समझौता तब ही होता है जब दोनो पक्ष किसी बात पर तैयार हो जाए। वही विभागो के मामले मेें बिल वसूली में अगर विभाग तय नियमानुसार छूट या कुछ प्रतिशत की राहत देता है तो उपभोक्ता उसे पूरा करने में सक्षम हो जाता है और जिससे कानूनी प्रकरण समाप्त हो जाता है।
मामले में न्यायालय में वर्षो से लंबित पडे़ उनके समाधान के लिए लोक अदालत एक बहुत अच्छा विकल्प हैं जहां आसानी से न्याय सुलभ होता है साथ आवश्यक छूट और राहत के साथ प्रकरण का कानूनी समाधान हो जाता है। लोक अदालत से हजारो प्रकरणों का समाधान हो रहा है न्याय की इस व्यवस्था ने वर्षो से कोर्ट के चक्कर लगा रहे गरीब और असहाय लोगो को भी बहुत मदद मिली है जहां उनका प्रकरण एक ही दिन में सुलझ जाता है। वहीं विभागो के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर न्यायालय द्वारा उन्हें फटकार भी मिलती है। न्याय सबके लिए सुलभ और सुरक्षित है तो वह सिर्फ लोक अदालत के माध्यम से है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |