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सर्वे के दौरान अनुपलब्‍ध परिवार अपना आवेदन एसडीएम अथवा तहसीलदार को उपलब्‍ध करा सकते है- जिला आपूर्ति अधिकारी

हरदा। जिला आपूर्ति अधिकारी हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सम्मिलित किये जाने हेतु ऐसे अनुपलब्ध / अपात्र परिवार जिनके परिवार वालों द्वारा मृत, विवाह एवं डुप्लीकेट होने के उपरांत भी अभी तक राशन प्राप्त किया जा रहा है, साथ ही ऐसे परिवार जो वर्तमान में निवासरत नहीं है, एवं पात्रता के अंतर्गत नहीं आ रहे है। ऐसे परिवारों/सदस्यों को पोर्टल से हटाये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे परिवारों का डाटा संबंधित क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराया गया है, साथ ही सूची ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में सरपंच एवं सचिव को तथा नगर में वार्ड पार्षद को उपलब्ध कराई गई है।

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      उन्‍होने बताया कि ऐसे सदस्य/परिवार जो किसी कारणवश सर्वे के दौरान अनुपलब्ध रहे है एवं वर्तमान में उसी स्थान पर निवासरत है, तो अपने दावे-आपत्ति के आवेदन, प्रमाण सहित नगरीय क्षेत्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु तहसीलदार कार्यालय में उपलब्ध करा सकते है। उन्‍होने सूचित किया है कि असुविधा से बचने के लिए कृपया अतिशीघ्र दावे आपत्ति के आवेदन संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्‍तुत करें।