नपा परिसीमीन के लिए एक माह का समय निश्चित, दावे आपत्ति के लिए अधिकारियों को सौपें गए दायित्व
के के यदुवंशी पत्रकार,
सिवनी मालवा। समय के साथ नगरीय क्षेत्र जुड़ते चले गए लेकिन कागजों पर इनकी सीमा ग्रामीण क्षेत्र में आती रही। जिससे नगरीय क्षेत्र से सटे इलाकों में रहने वाले रहवासियों को सुविधाओं का अभाव तो रहा ही साथ ही कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। लंबे समय से रूकी नगर पालिका सीमा विस्तार की योजना अब पुन: एक बार गति पकड़ रही है। जिसके अंतर्गत सिवनी मालवा नगर से लगे लगभग एक दर्जन ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका सीमा में शामिल करने की शुरू हो चुकी है। जिसकी अधिसूचना जारी होने के साथ साथ दावे आपत्ति और उनके निराकरण का दौर भी शुरू हो जाएगा। यह सारी कवायद प्रशासनिक महकमें को करीब एक माह में पूरी करना है। जिसके बाद इन गांवों को नगरीय सीमा में शामिल करने की प्रकि्रया अगले चरण में पहुंच जाएगी।
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा नगरपालिका परिषद सिवनीमालवा के क्षेत्र की सीमावृद्धी संबंधी प्रस्ताव प्रारंभिक प्रकाशन होने के बाद 30 दिवस में दावे आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण नियत समयावधि में किये जाना निर्धारित है।
उक्ताशय के संबंध में कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिसके अनुसार संपूर्ण कार्यवाही का समग्र नियंत्रण डिप्टी कलेक्टर असवन राम चिरामन नोडल अधिकारी के रूप में निर्वहन करेंगे। इसी के साथ कार्यालयीन समय पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा सरोज परिहार को नियुक्त किया है। इसी प्रकार दावे आपत्तियों का पंजीकरण करने के लिए सहायक ग्रेड-3 महेन्द्रसिंह परिहार एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर राहुल शर्मा की ड्यूटी लगाई गई है।
दावे आपत्तियों का परीक्षण कर निराकरण किये जाने के लिए एसडीएम सिवनी मालवा सरोज परिहार, सीएमओ सिवनी मालवा शीतल भलावी, तहसीलदार राकेश खजुरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्रुति चौधरी, उप राजस्व निरीक्षक न.पा सिवनी मालवा अमरसिंह उइके को दायित्व सोंपे गये है।
मध्यप्रदेश नगर पलिका अधिनियम 1961 की धारा के द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद सिवनीमालवा की सीमाओ में विभिन्न ग्राम/क्षेत्र सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अनुसार बराखड खुर्द बराखड कला माहेनपुर बिल्धी दमाउिया भरलाय बनापुरा चौहरवंश बरहानपुरा भीलपुरा धपाडिया ग्रामों को नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा की सीमाओ में सम्मिलित किया जाएगा।
सिवनी मालवा नगर पालिका में इन गांवों को शामिल करने की योजना।
बराखड खुर्द, बराखड कलां, माेहनपुर, बिल्धी, दमाड़िया, भरलाय, बानापुरा, चौकी हरवंश, बरहानपुरा, भीलपुरा, धपाडिया।
दावे आपत्तियों के परीक्षण व निराकरण करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए
अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा सरोज परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी मालवा शीतल भलावी, तहसीलदार सिवनी मालवा राकेश खजुरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्रुति चौधरी, उप राजस्व निरीक्षक न.पा सिवनी मालवा अमरसिंह उइके
अधिसूचना प्रकाशन से 30 दिन के अंदर दावे आपत्ति
नगर पालिका के परिसीमन (सीमा विस्तार) के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का नगर पालिका क्षेत्र मंे शामिल किया जा रहा है। जिसके लिए अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिन के अंदर दावे आपत्ति ली जा सकती है।
मध्यप्रदेश नगर पलिका अधिनियम 1961 की धारा के द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद सिवनीमालवा की सीमाओ में विभिन्न ग्राम/ क्षेत्र सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अनुसार बराखड खुर्द, बराखड कला, माेहनपुर, बिल्धी, दमाड़िया, भरलाय, बानापुरा, चौकी हरवंश, बरहानपुरा, भीलपुरा, धपाडिया ग्रामों को नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा की सीमाओ में सम्मिलित किया जाएगा।
उक्त परिशिष्ट में परिभाषित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति को अन्तर्विष्ट किसी बात के माध्यम के संबंध में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति अधिसूचना प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर लिखित में कलेक्टर नर्मदापुरम को प्रस्तुत कर सकेगा। प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

