मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। इनमें रफीक पिता नजीर निवासी मगरधा को 6 माह के लिये तथा आनंद सिधा पिता कोमलसिंह निवासी रामपुरा थाना सिराली को 1 वर्ष के लिये जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार ये आरोपी निष्कासन अवधि में ना केवल हरदा जिले में, साथ ही पड़ोसी जिलों होशंगाबाद बेतूल खंडवा देवास सीहोर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सभी आरोपियों को 48 घंटे की समय सीमा में हरदा व पड़ोसी जिलों की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए हैं।
ब्रेकिंग