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हरदा न्यूज़: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के संबंध में पंचायत सचिवों को दी ट्रेनिंग

कलेक्टर श्री गर्ग ने अबगांवखुर्द, देवतलाब, कुकरावद, नकवाड़ा, हंडिया व सोनतलाई में ली मीटिंग

हरदा  महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हाल ही में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के आवेदन गांव-गांव में 25 मार्च से पंचायत द्वारा शिविर आयोजित कर लिये जायेंगे। इसके लिये पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित सिसोनिया ने ग्राम अबगांवखुर्द, देवतलाब, हंडिया, कुकरावद, नकवाड़ा व सोनतलाई का दौरा किया। उन्होने इन ग्रामों में जाकर पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को योजना के बारे में समझाया।
कलेक्टर श्री गर्ग ने इस दौरान कहा कि किसी भी महिला का लाड़ली बहना योजना संबंधी आवेदन की पात्रता की जांच नहीं करना है बल्कि महिला के घोषणा पत्र के आधार पर उसका आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेजों सहित अपलोड करना है। कलेक्टर श्री गर्ग ने इस दौरान बताया कि महिलाओं के ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया गांव की निकटतम उचित मूल्य की दुकानों में की जा सकती है। कलेक्टर श्री गर्ग ने इस दौरान कहा कि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त सभी आवेदनों के आधार पर अनंतिम सूची तैयार की जाएगी तथा इस सूची के संबंध में दावे आपत्ति आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम सूची तैयार होगी। बाद में अंतिम रूप से चयनित महिलाओं के खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की जाएगी। जिला पंचायत के सीईओ श्री सिसोनिया ने लीड बैंक प्रबन्धक श्री राहुल बजाज को निर्देश दिये कि वे प्रत्येक बैंक शाखा में लाड़ली बहना योजना के लिये अलग से एक काउण्टर बनवाये और वहां इस योजना का बैनर लगाएं ताकि महिलाओं को खाता खुलवाने व योजना से संबंधित अन्य कार्यवाही में परेशानी न हो।

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इन महिलाओं को मिल सकेगा लाड़ली बहना योजना का लाभ

  कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना -2023 का लाभ लेने के लिए महिला का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना और आवेदन किए जाने के कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं 60 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है। विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी।
*अपात्रता का आधार यह रहेगा*
योजना में ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित सालाना आमदनी ढाई लाख रूपये से अधिक है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थाई कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है। ऐसी महिलाएँ भी अपात्र होंगी जो स्वयं केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह एक हजार रूपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद अथवा विधायक है। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, संचालक अथवा सदस्य है, वे महिलाएँ भी अपात्र होंगी। योजना में ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधि (पंच व उप सरपंच को छोड़ कर) है। इसी तरह जिनके परिवारों के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक भूमि है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत वाहन ट्रेक्टर या अन्य चार पहिया वाहन हैं, वे भी अपात्र होंगी।
*लाड़ली बहना योजना के लिये कहां और कैसे करें आवेदन, कौन से दस्तावेज करने होंगे संलग्न*
कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन पत्र, ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा दिये गये है। उन्होने कहा कि प्रत्येक महिला की अलग फाईल तैयार की जाएं। इसके लिये पर्याप्त संख्या में पंचायतों को फाईल उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवेदन के लिये महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा। महिला का फोटो शिविर में ही खींचा जाएगा और वही फोटो आवेदन के साथ अपलोड होगा। आधार लिंक बैंक एकाउंट का सत्यापन किया जाएगा। महिला का स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक एकाउंट होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसे बैंक जाकर खाता खुलवाना होगा और बैंक के किओस्क पर जाकर अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराना होगा