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हरदा न्यूज: पत्नि को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को एक माह सत्रह दिन की सुनवाई उपरांत न्यायालय ने किया दोषमुक्त

मकड़ाई समाचार हरदा। पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के एक मामले में आरोपी पति को न्यायलय ने दोषमुक्त किया। मिली जानकारी के अनुसार बचाव पक्ष के एडवोकेट प्रकाश चंद्र टांक ने बताया कि दिनांक 01/09/2022 को सुबह 06.30 बजे गणेशनाथ पिता बाबूलाल नाथ के पास उसकी लडकी सलोनी का फोन आया कि मम्मी को घर के अंदर करंट लग गया है,

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। जल्दी आओ, इस सूचना पर गणेशनाथ सोनपुरा से मोटरसायकल लेकर चारूवा आया, उसने देखा कि उसकी पत्नि राखी को गले में करंट लगा था एवं गला जला हुआ था, उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई शव को पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद मृतिका की पुत्री सलोनी, मृतिका का बहन श्रीमति संतोष, मृतिका का भाई चिन्टू, मृतिका की मां शोभाबाई, मृतिका की बहन का लडका ऋतिक ने पुलिस को कथनो में बताया कि, मृतिका का पति गणेशनाथ 01 साल पहले सोनपुरा की किसी कोरकू समाज की महिला के साथ बलात्कार के मामले में जेल गया था, 03 माह तक गणेशनाथ जेल में रहा, जमानत पर आने के बाद गणेशनाथ उसी लडकी के पास जाने आने लगे उसे रख लिया, और घर पर मृतिका के साथ मारपीट करने लगे, घर से निकाल देता था, खाने पीने का सामान लाकर नही देता था, इस कारण पति की प्रताडना से परेशान होकर पत्नि राखी बाई ने आत्म हत्या कर ली है।

श्री टांक ने बताया कि पुलिस ने गणेशनाथ के विरूध्द अपराध क्रमांक 0473/2022 अंतर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता का आत्म हत्या के दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर दिनांक को 01/10/2022 को आरोपी गणेशनाथ को गिरप्तार कर न्यायालय में पेश किया, अभियोगपत्र सत्र न्यायालय में दिनांक 28/11/2022 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने पर न्यायालय में 06 साक्षीयों के कथन करवाये दोनो पक्ष को सुनवाई करने के बाद न्यायालय श्रीमान प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय हरदा पीठासीन अधिकारी श्रीमान पी. सी. गुप्ता जी के द्वारा 01 माह, 17 सत्रह दिन में सत्र प्रकरण क्रमांक 89/2022 में निर्णय दिनांक 14/01/2023 को पारित कर आरोपी गणेशनाथ को दोषमुक्त कर दिया, बचाव पक्ष की और से मामले मे पैरवी प्रकाशचन्द्र टांक एडवोकेट, यश टांक एडवोकेट, रामौतार गहलोत एडवोकेट, राहुल करवाल एडवोकेट ने पैरवी की ।