मकड़ाई समाचार हरदा . भतीजे की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी काका को दोषी पाते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है । जिला लोक अभियोजक संजय गौर ने बताया कि 7 जुलाई 2020 को उषा बामने पति संतोष बामने ( 30 ) निवासी मसनगांव की हत्या हो गई थी । मतिका की पत्नी ने बताया कि उसके पति हैंडपंप के पास लगी फर्शी निकाल रहे थे । तभी उसके काका ससुर श्याम लाल पिता चेतराम ने गालियां देते हुए फर्शी ‘ निकालने का कारण पूछा । संतोष ने गालियां देने से मना किया तो श्यामलाल ने हाथ में रखे लोहे के दराती से संतोष पर हमला कर दिया । जिससे उसके हाथ पैर और शरीर में अन्य जगह चोट आई । खून बहने लगा । परिजन घायल अवस्था में संतोष को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए । इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई ।
गौर ने बताया कि सिविल लाइन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया । इस मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश ने पेश किए गए तब तक साक्ष्य , तथ्य व सबूत बारीकी से देखें । जिसमें आरोपी श्यामलाल को हत्या का दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई ।