मकड़ाई समाचार हरदा। मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अवर सचिव ने 1 दिसंबर 2020 को पत्र जारी कर सभी जिलों के कलेक्टर (धार /छिंदवाड़ा छोड़कर), संभागायुक्त (रीवा जबलपुर/उज्जैन छोड़कर) , शासन के समस्त विभाग (कुछ विभाग छोड़कर), समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए हैं कि विभागों में कार्यरत 50 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले शासकीय सेवक और 20 साल सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर जानकारी भेजने हेतु 4 दिसंबर 2020 तक प्रेषित करने हेतु पत्र द्वारा स्मरण कराया गया है ।
पत्र में अवर सचिव ने संदर्भित विभिन्न पत्रों का उल्लेख करते हुए आयु सीमा 50 वर्ष व 20 साल सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शासकीय सेवको के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा कर अद्यतन जानकारी भेजने हेतु कहा है। अपेक्षित जानकारी न मिलने पर 4 दिसंबर तक अनिवार्य रुप से भेजने का उल्लेख पत्र में किया गया है।
मालूम हो हरदा में विगत कुछ समय पहले दूषित अभिलेखों के आधार पर लंबे समय से कार्यरत शासकीय सेवक की विभाग के ही सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा शिकायत करने संबंधी मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई थीं ।
देखना यह है कि अब विभाग उन्हीं शासकीय सेवक से सम्बंधित कौन से अभिलेख छानबीन कर व समीक्षा कर मप्र शासन के सामान्य प्रशासन मंत्रालय को प्रेषित करता है।
अवर सचिव के पत्र पर आज 4 दिसंबर को पत्र में उल्लेखित स्मरण तारीख पर किस किस विभाग ने छानबीन कर, समीक्षा कर जानकारी प्रेषित की है । यह देखना अभी बाकी है।