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मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 9 प्रकरण दर्ज

हरदा :  कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के दल नेे गुरूवार को मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही की।

जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दल ने जिले के ग्राम एहलवाड़ा, पोखरनी, पोखरनी स्थित ढाबा, वार्ड क्रमांक 1 टिमरनी उड़ा, पीलियाखाल फाइल वार्ड में दबिश दी।

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दबिश के दौरान कुल 56 पाव देशी शराब, 13 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, 390 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 9 प्रकरण दर्ज किये। जप्त मुद्देमाल का अनुानित बाजार मूल्य 44868 रूपये है।

श्री भोजने ने बताया कि अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई, कम्पोजिट मदिरा दुकान चारूवा, हरदा क्रमांक-2, छीपानेर रोड़ हरदा, रहटगांव व टेमागांव पर कलेक्टर द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि रूपये 11 लाख 44 हजार 28 रूपये की गई थी, जो 4 जून तक जमा हो गये हैं।