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Harda: 15 नवम्बर से मतदान समाप्ति तक व मतगणना के दिन बंद रहेंगी मदिरा दुकानें

कलेक्टर श्री गर्ग ने शुष्क दिवस घोषित किया –

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हरदा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरदा श्री ऋषि गर्ग ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान हरदा जिले में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस के दिन शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में संचालित सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें व एम्बी वाईन शॉप की दुकानों से 15 नवम्बर शाम 5 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा 3 दिसम्बर को सम्पूर्ण दिवस मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही होटल, आहरगृह, मधुशाला अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा, न ही वितरित किया जायेगा। जारी आदेश अनुसार गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल, जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है, उन्हें भी शुष्क दिवस के आदेश अनुसार शराब बिक्री या सेवा की अनुमति नहीं होगी।