ब्रेकिंग
Aaj ka rashifal: आज दिनांक 8/09/2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे रहटगांव : सच में पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते है। कागजों में 11 साल पहले जो मर गया। उसे पुलिस ने जिंद... हंडिया : घरों तथा पांडालों में विराजे गणपति बप्पा,, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजी धार्मिक न... हरदा न्यूज: 2 अलग-अलग मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये एसपी ने किया इनाम घोषित! कलारीपट्टू जिला स्तरीय प्रतियोगिता में डिजिटल स्कूल ने गाड़ा कामयाबी का झंडा। JNVST Admission Form 2025: कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन Manjhi Ladki Bahin Yojana List 2024: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए और मुफ्त 3 एलपीजी सिलिंडर घोर कलयुग : जमीन के टुकड़ों के लालच में भाई ने भाई के साथ की गद्दारी! फर्जी हस्ताक्षर कर बेटे के नाम... Harda: रामभरोस मुंडेल विधायक प्रतिनिधि नियुक्त,समर्थको ने दी बधाई। हरदा:आबकारी विभाग हरदा की अवैध मदिरा के विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही में 06 प्रकरण दर्ज  66600 रुपए क...

हरदा : हाईप्रोफाइल मामला | होटल मालिक के पुत्र की जमानत याचिका हुई खारिज, बहु ने लगाया था दहेज प्रताड़ना केस

हरदा / उदयपुर : दहेज प्रताडना के उदयपुर राजस्थान के मामले में हरदा के अन्नपूर्णा भोजनालय के संचालक गुरमुख पेशवानी के पुत्र हिमांशु पेशवानी की अग्रिम जमानत निरस्त हुई। मिली जानकारी के अनुसार हरदा के अन्नपूर्णा भोजनालय के संचालक गुरमुख पेशवानी के पुत्र हिमांशु पेशवानी की ससुराल उदयपुर राजस्थान में है। गुरमुख की पुत्रवधु के द्वारा अपने पति हिमांशु पेशवानी, ससुर गुरमुख, सास अंजू पेशवानी, भांजा विक्की हिमानी उसकी पत्नि पूजा हिमानी एवं देवर राहुल पेशवानी के
विरूध्द महिला थाना उदयपुर राजस्थान में दहेज प्रताडना, छेडछाड, मारपीट एवं धोखाधडी का अपराध कमांक 197/2023 अंतर्गत धारा 498ए, 406, 420, 354, 341 323 भारतीय दण्ड संहिता का दिनांक 11/10/2023 को पंजीबंध्द करवाया है, इस मामले में अभी कुछ दिन पूर्व ही उदयपुर राजस्थान की पुलिस आरोपीयों को पकडने हरदा आई थी। परंतु वह नही मिले उसके बाद पति हिमांशु पेशवानी की और से उदयपुर सेशन न्यायालय महिला उत्पीडन जिला न्यायाधीश संवर्ग के समक्ष अग्रिम जमानत
का आवेदनपत्र पेश किया।

- Install Android App -

जिसका प्रकरण कमांक –

07/2024 आरजेयूडी010000502024 में आज दिनांक 09/01/2024 को आदेश पारित किया, एवं पति हिमांशु पेशवानी की अग्रिम जमानत का आवेदनपत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया।
माननीय न्यायालय ने यह पाया कि, प्रार्थी/अभियुक्त हिमांशु मुख्य अभियुक्त है, एवं उसके विरूध्द आलिप्तकारी साक्ष्य है, इस कारण उसको अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है ।