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Harda Big news: सोशल मिडिया पर आपत्तिजनक संदेश शेयर या फारवर्ड करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही, ग्रुप एडमिन पर होगी कार्यवाही

हरदा / लोकसभा निर्वाचन के लिये हरदा जिले में आगामी 26 अप्रैल को मतदान सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों के शेयर या फारवर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वाट्सअप, एक्स, इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों का उपयोग धार्मिक एवं जातिगत विद्वेष को भड़काने के लिये नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर आपत्तिजनक संदेश शेयर व फारवर्ड करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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जारी आदेश अनुसार ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी आपत्तिजनक संदेश की पोस्ट को प्रसारित करने से रोकेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नागरिकों को भड़काने या उन्माद फैलाने के लिये सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे संदेश प्रसारित नहीं करेगा, जिसमे एक स्थान विशेष पर किसी गैर कानूनी गतिविधि को करने के लिये लोगों से एकत्रित होने की अपील की गई हो। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक हरदा जिले की राजस्व सीमा के भीतर प्रभावशील रहेगा