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हरदा : जिले में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज, ढाबा संचालक से मारपीट जान से मारने की धमकी तीन युवकों पर केस दर्ज!

टिमरनी : हरदा जिले में नए कानून के तहत पहला मामला टिमरनी थाने में दर्ज हुआ। मिली जानकारी के अनुसार बैतूल इंदौर हरदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोडलपुर के पास नर्मदाअंचल ढाबा के संचालक नितेश भारत देवराले निवासी टिमरनी के साथ सोडलपुर के तीन युवकों ने उधारी में खाना खाने की बात को लेकर मारपीट की। युवकों ने पहले भी खाने के पैसे नहीं दिए थे। फरियादी ढाबा संचालक नितेश ने टिमरनी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की। उसके नर्मदांचल ढाबे पर अजय, अभिषेक और तिलक सोलंकी निवासी सोडलपुर ने आकर उधारी में खाना खाने की बात पर मारपीट की ओर जान से मारने की धमकी दी है। टिमरनी पुलिस ने फरियादी नितेश देवराले की शिकायत पर तीनो आरोपी युवकों के खिलाफ BNS धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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Harda News: 1 जुलाई 2024 से देश में लागू होंगे तीन नये कानून! देखे चार्ट संपूर्ण धाराएं एक नजर में। खबर महत्वपूर्ण है। जरूर पढ़े ।